लोक अदालत योजना
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मासिक लॉक एडलैट
पंजाब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मासिक लोक अदालतों की एक नई प्रणाली शुरू की है। फरवरी 2011, महीने के हर अंतिम कार्य शनिवार को सभी न्यायिक न्यायालयों में। महीने के आखिरी कार्य शुक्रवार को ऐसे लोक अदालतों को रखने की एक समान प्रणाली को श्रम न्यायाधिकरण और राज्य में उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों में पेश किया गया है। त्रैमासिक लोक अदालतों के आयोजन की पिछली प्रणाली को बंद कर दिया गया है और मुकदमेदारों ने मासिक लोक अदालतों से बहुत फायदा उठाया है, क्योंकि अब उन्हें अपने मामले के निपटारे के लिए तीन महीने इंतजार नहीं करना पड़ता है। लोक अदालतों का प्रमुख उद्देश्य समझौते के माध्यम से विवाद सुलझाने के लिए ताकि दलों के समय और धन को बचाने और उनके बीच निजी शत्रु को कम करने के लिए किया जा सके। अपर्याप्त अपराधी मामलों को छोड़कर, पूर्व-कानूनी स्तर पर भी सभी प्रकार के मामलों को सुलह निपटान के लिए लोक अदालत से पहले लाया जा सकता है।
विशेष लोक अदालत
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1 9 87 की धारा 1 9 के अनुसार, राज्य प्राधिकरण विशिष्ट मामलों के लिए विशिष्ट मामलों का आयोजन कर रहा है, जैसे कि परामर्शदाता साधन अधिनियम, पारिवारिक न्यायालय, मनरेगा, पेटी फौजदारी मामले, एमएसीटी, राजस्व, उपभोक्ता, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामले ।
मेगा लोक एडलैट
मेगा लोक अदालत में जिले के विभिन्न न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के मामले हैं, अर्थात् राजस्व न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, सिविल कोर्ट और ट्रिब्यूनल / कमीशन और पूर्व-मुकदमेबाजी मामले सामने आए हैं। पूरे जिले के लिए लोक अदालत बेंच का गठन किया गया है। 13 वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य प्राधिकरण वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान हर साल 10 मेगा लोक अदालत रखेगा।
लोक अदालत का लाभ
- शीघ्र और आर्थिक न्याय
- लोक अदालत का पुरस्कार सिविल कोर्ट डिक्री के बल पर है
- पुरस्कार के खिलाफ कोई अपील नहीं है,
- निर्णय अंतिम हैं
- निर्णय पर, पूरे कोर्ट शुल्क पार्टी को वापस कर दिया जाता है।
- पार्टियों की सहमति से निर्णय लिया जाता है
अंतिम संशोधित तिथि : 18/07/2018